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बीज मसाला योजन में 5 मसाला फसलों की खेती पर 40% सब्सिडी

बीज मसाला योजन में 5 मसाला फसलों की खेती पर 40% सब्सिडी
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बीज मसाला योजन में धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल और अजवाइन की खेती पर 40% सब्सिडी कैसे लें

भारतीय मसालों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए राज्य सरकारें इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में, बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'बीज मसाला योजना' शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल और अजवाइन जैसी मसाले फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को इन पांच मसाला फसलों की खेती लागत पर 20,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। यह योजना छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए फायदेमंद है और उन्हें धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ की खेती से बेहतर आय कमाने का अवसर देती है। आइए इस लेख से जानते हैं कि इस योजना के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं और खेती पर देय अनुदान का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी राशि 

किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने 'बीज मसाला योजना' शुरू की है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों में धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ जैसी मसाले फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को इन सभी फसलों की बीज खरीद इकाई लागत 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर में 40 प्रतिशत यानी 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी किसान को दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त में 12,000 रुपए और दूसरी किस्त में 8,000 रुपए दिए जाएंगे।

लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?

बीज मसाला योजना (राज्य योजना) 2025-26 में लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी के लिए 78.537%, अनुसूचित जाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463% किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इच्छुक किसान सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बिहार के किसान हैं और धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ की खेती करना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए आपको सब्सिडी मुहैया करा रही है। आप योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक या अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से होंगे?

बीज मसाला योजना में आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार हैं:

  1. इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
  2. दो वर्ष पहले से अपडेटेड यानी नवीनतम राजस्व रसीद
  3. ऑनलाइन अपडेटेड रसीद
  4. वंशावली
  5. एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य है 
  6. यदि आवेदक कृषक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा। 

ऑनलाइन आवेदन कहां करें?

बिहार के सभी 38 जिलों में बीज मसाले की योजना (राज्य योजना) 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है। इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान आवेदन करने से पहले, DBT से जुड़े बैंक खाता संबंधित विवरण अच्छे से जांच लें। नियमानुसार, सब्सिडी राशि का भुगतान DBT कार्यक्रम के तहत CFMS द्वारा किया जायेगा। पहले आओ–पहले पाओ आधार पर आवेदन स्वीकार्यता होगी।

बिहार बीज मसाले की योजना से संबंधित मुख्य बातें:-

  • बीज मसाले की योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हे०) के लिए देय होगा। 
  • गैर-रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। 
  • एकरारानामा का प्रारूप दिये गए लिंक (Link) पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है
  • योजना से संबंधित पूरी जानकारी उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर SOP/Karyanwyan Anudesh लिंक में उपलब्ध है। 
  • नए किसान DBT पोर्टल बिहार पर रजिस्ट्रेशन कर डीबीटी पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 

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